गोंडा न्यूज़ : नाबालिग के साथ छेड़खानी करने पर दोषी को पांच साल की सजा
गोण्डा जिले में एक नाबालिग से छेड़छाड़,करने मारपीट व पाॅक्सो एक्ट के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है।और अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में केस दर्ज करा…
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गोंडा न्यूज़ : नाबालिग के साथ छेड़खानी करने पर दोषी को पांच साल की सजा — गोंडा, उत्तर प्रदेश | फ़ोटो: TVL News
गोण्डा जिले में एक नाबालिग से छेड़छाड़,करने मारपीट व पाॅक्सो एक्ट के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
और अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें परिवार के लोगो का कहना है
कि सात दिसंबर 2021 को दिन में 12 बजे उनकी नाबालिग बेटी दुकान जा रही थी। तभी बहराइच के थाना फखरपुर क्षेत्र के ग्राम सरायकाजी निवासी अहमद हुसैन उर्फ जुबैर ने उसके साथ छेड़खानी की।
विवेचना में सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने अहमद हुसैन को मारपीट,
और छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के अपराध में पांच साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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यह रिपोर्ट 21 जनवरी 2025 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 24 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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