बस्ती में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
बस्ती जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस की पैरवी सेल और लालगंज थाना पुलिस की सक्रियता से नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को कड़ी सजा दी गई है। घटना 21 सितंबर 2016 की है, जब पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना लालगंज में अभियुक्त ललकु उर्फ लालजी, पुत्र राजकुमार, निवासी डेफरी, थाना लालगंज, बस्ती के खिलाफ मुकदमा संख्या 737/2016 दर्ज हुआ। अभियुक्त के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 363, 366, 376(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस अधीक्षक बस्ती के मार्गदर्शन में पैरवी सेल और लालगंज पुलिस की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप, 05 जून 2025 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), बस्ती ने अभियुक्त ललकु उर्फ लालजी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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