बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में राहत, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को दी मंजूरी

नई दिल्ली। पूर्व WFI अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के एक हाई-प्रोफाइल पॉक्सो मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिससे यह मामला अब खारिज मान लिया गया है।
यह मामला एक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा था, जिसके तहत पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही थी। लेकिन अब अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता देने के बाद इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो गई है।
कोर्ट का फैसला और क्लोजर रिपोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट का अवलोकन किया और उसे स्वीकृत करते हुए केस को बंद कर दिया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि मामले में आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
प्रतिक्रिया: विधायक प्रतीक भूषण सिंह का बयान
बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया:
"हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है। यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी।"
पृष्ठभूमि
बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगाए गए थे, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, और खेल जगत के कई नामी चेहरों ने अपनी आवाज़ उठाई थी।
अब क्या?
अब जबकि पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, यह मामला कानूनी रूप से समाप्त माना जाएगा। हालांकि अन्य सामान्य आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई अब भी जारी रह सकती है।
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