बुलंदशहर: गलत फिटिंग का कुर्ता-पायजामा सिलने पर कोर्ट ने दर्जी पर लगाया बारह हज़ार रुपये का जुर्माना
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कंज्यूमर कोर्ट ने गलत फिटिंग वाला कुर्ता-पायजामा सिलने पर दर्जी को ग्राहक को 12,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। गलत फिटिंग वाला कुर्ता-पायजामा सिलने प…
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बुलंदशहर: गलत फिटिंग का कुर्ता-पायजामा सिलने पर कोर्ट ने दर्जी पर लगाया बारह हज़ार रुपये का जुर्माना | फ़ोटो: TVL News
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कंज्यूमर कोर्ट ने गलत फिटिंग वाला कुर्ता-पायजामा सिलने पर दर्जी को ग्राहक को 12,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। गलत फिटिंग वाला कुर्ता-पायजामा सिलने पर बुलंदशहर शहर की डीएम कॉलोनी निवासी 58 वर्षीय एमपी सिंह दर्जी के खिलाफ 15 मई 2018 को जिला उपभोक्ता न्यायालय पहुंच गए थे| चार साल बाद केस का फैसला आया।
अदालत ने सिल्को टेलर्स के मालिक दर्जी इफ्तिखार अंसारी को गलत फिटिंग वाला कुर्ता पायजामा सिलने पर सिलाई शुल्क के रूप में 720 रुपये, कपड़े की लागत के रूप में 1,500 रुपये, मुकदमेबाजी लागत के रूप में 5,000 रुपये और सिलाई के लिए उपभोक्ता को मानसिक उत्पीड़न पहुंचाने के लिए अन्य 5,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।
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यह रिपोर्ट 9 सितंबर 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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