गौतमबुद्ध नगर: अगर लाउडस्पीकर की 'ध्वनि' SC के दिए निर्देशों से ज़्यादा पाई जाती है तो धार्मिक स्थल, मैरिज होम और डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी
गौतमबुद्ध नगर: लाउडस्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से दिए गए आदेश के बाद पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत धार्मिक स्थल, मैरिज होम और डीजे संचालकों को नोटिस थमा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर…
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गौतमबुद्ध नगर: अगर लाउडस्पीकर की 'ध्वनि' SC के दिए निर्देशों से ज़्यादा पाई जाती है तो धार्मिक स्थल, मैरिज होम और डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी | फ़ोटो: TVL News
गौतमबुद्ध नगर: लाउडस्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से दिए गए आदेश के बाद पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत धार्मिक स्थल, मैरिज होम और डीजे संचालकों को नोटिस थमा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर की ओर से लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश शासन की ओर से दिए गए निर्देश के बाद पुलिस ने धार्मिक स्थलों और मैरिज होम में बजने वाले लाउडस्पीकर, डीजे के संबंध में कोर्ट की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने इसको लेकर सभी को नोटिस भी जारी किए हैं। शासन की ओर से जारी निर्देश पर के पुलिस ने धार्मिक गुरु, मैरिज होम मालिकों और डीजे संचालकों को नोटिस देकर निमय पालन करने के निर्देश दिए हैं।
गौतमबुद्ध नगर की ADCP अंकिता शर्मा ने बताया,''लाउडस्पीकर को लेकर शासन ने निर्देश जारी किए हैं। हमने सभी धार्मिक स्थल, मैरिज होम और डीजे संचालकों को अवगत कराया है। हमारे पास ध्वनि निगरानी उपकरण हैं। अगर ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देशों से ज़्यादा पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी|
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यह रिपोर्ट 20 अप्रैल 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 27 सितंबर 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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