गोंडा न्यूज़ : हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा किया समाप्त
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को समाप्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दायर मुकदमा वापसी संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वी…
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गोंडा न्यूज़ : हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा किया समाप्त — गोंडा, उत्तर प्रदेश | फ़ोटो: TVL News
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को समाप्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दायर मुकदमा वापसी संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि इससे पहले निचली अदालत ने सरकार के मुकदमा वापसी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश को भी निरस्त कर दिया है।
क्या था मामला?
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साल 2014 में गोंडा की कोतवाली नगर में आईपीसी की धारा 188 और 341 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला सदोष अवरोध (Wrongful Restraint) से जुड़ा हुआ था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। उनके समर्थकों में भी इस फैसले को लेकर खुशी देखी जा रही है।
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यह रिपोर्ट 1 मार्च 2025 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 10 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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