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26 अगस्त 2026

लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ: Lakhimpur violence case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की| कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश…

लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज
लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज | फ़ोटो: TVL News

लखनऊLakhimpur violence case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की| कोर्ट ने  नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया| जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 15 जुलाई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।



26 जुलाई को मंत्री पुत्र की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो संभव है कि वह गवाहों को प्रभावित करे। आपको बता दें कि,''इसी साल फरवरी माह में हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत दी थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी| सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में आशीष को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए उसे एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था|




अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा 3 अक्टूबर, 2021 को हुई घटना के लिए हत्या के मामले का सामना कर रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा ने अपने एसयूवी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया था| इस घटना में एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद विरोध कर रहे चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद हिंसा भड़क उठी थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी|





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