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24 अगस्त 2026

गिरफ्तारी के बाद 'आराम से बैठकर' चाय पीते नजर आए राणा दंपत्ति, बदसलूकी और पानी नहीं देने का लगाया था आरोप; वीडियो जारी कर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिया जवाब

मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि अरेस्ट करने के बाद उन्हें पूरी रात पानी नहीं दिया गया। लेकिन इसके जवाब में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो जारी किया| मुंबई के खार…

गिरफ्तारी के बाद 'आराम से बैठकर' चाय पीते नजर आए राणा दंपत्ति, बदसलूकी और पानी नहीं देने का लगाया था आरोप; वीडियो जारी कर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिया जवाब
गिरफ्तारी के बाद 'आराम से बैठकर' चाय पीते नजर आए राणा दंपत्ति, बदसलूकी और पानी नहीं देने का लगाया था आरोप; वीडियो जारी कर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिया जवाब | फ़ोटो: TVL News

मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि अरेस्ट करने के बाद उन्हें पूरी रात पानी नहीं दिया गया। लेकिन इसके जवाब में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो जारी किया| मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में सांसद नवनीत राणा और उनके पति द्वारा पुलिस पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाने के बाद मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति का एक वीडियो साझा किया है।



सांसद राणा के आरोपों के बाद गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्र लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ़्तारी और खार थाने में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा विशेषाधिकार और आचार समिति ने MHA से पहले एक रिपोर्ट मांगने को कहा था|



राणा दंपति के आरोपों के बाद कमिश्नर संजय पांडे ने वीडियो किया साझा कि राणा दंपती गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे थे। उन्हें चाय भी ऑफर की गई थी।




जमानत अर्जी पर अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मंगलवार सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी और सुनवाई टल गई| राणा दंपती पर दर्ज राजद्रोह के मामले में MP/MLA कोर्ट में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दोनों ने राजद्रोह की याचिका खारिज करने और जमानत देने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा- आज अदालत के पास बहुत पेंडिंग केस थे, जिसके बाद उनके आग्रह पर हम इस बात पर राजी हो गए हैं कि जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।'




बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद को शनिवार को उनके विधायक-पति रवि राणा के साथ यह घोषणा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि वह मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, दंपति, जो अब जेल में हैं|




6 मई तक जेल में रहेंगे राणा दंपती

इससे पहले हॉलिडे कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर तुरंत सुनवाई से मना करते हुए 29 अप्रैल की डेट तय की। मंगलवार को अर्जी खारिज होने के बाद उनके पास बॉम्बे हाईकोर्ट का विकल्प है। अदालत के आदेश के बाद 6 मई तक नवनीत राणा मुंबई के भायखला जेल में और रवि राणा नवी मुंबई के तलोजा जेल में रहेंगे। राणा दंपती ने शनिवार को CM उद्धव ठाकरे के निवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है।



फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं: राउत

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, 'देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दाखिल नहीं हुआ है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस बारे में अपना मत रखा है। हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़िए अपने घर में और मंदिर में जाकर पढ़िए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आगे कहा, 'दूसरे के घर में जाकर अगर आप हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब करेंगे तो आप गुनहगार होंगे।'




उन्होंने BJP नेता किरीट सोमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चेहरे पर टोमैटो सॉस लगाकर इसे खून बता रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।




महाराष्ट्र को अशांत करने की हो रही कोशिश: गृह मंत्री

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा, 'महाराष्ट्र की पुलिस को जो अधिकार प्राप्त है वो उस हिसाब से काम कर रही है। मुंबई पुलिस शानदार काम के लिए ही जानी जाती है और आगे भी जानी जाएगी। महाराष्ट्र को अशांत करने की कोशिश हो रही है जो हम सफल नहीं होने देंगे। मैंने बार-बार स्पष्ट किया है जब से मौजूदा सरकार महाराष्ट्र में आई है तब से विपक्ष खुश नहीं है और वे कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में मौजूदा सरकार को असंगठित करें।'




हाईकोर्ट ने राणा दंपती को फटकार भी लगाई

इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपती की दूसरी FIR (IPC की धारा 353) रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए जमकर फटकार लगाई। इस FIR में दोनों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। राणा दंपती की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्‍या पैदा हो गई थी। पुलिस की इस बात में तथ्य है। याचिकाकर्ता (राणा दंपती) एक जन प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। यह सबको पता है। इसलिए ऐसे लोगों को कुछ भी जिम्मेदारी की भावना से बोलना चाहिए। इसकी अपेक्षा की जाती है।





tvlnews

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यह रिपोर्ट 26 अप्रैल 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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