नगर निगम चुनाव में OBC आरक्षण पर HC ने लगाई रोक: तेजस्वी बोले - पिछड़ा समाज के आरक्षण के साथ ही चुनाव हो
पटना: नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा,'भाजपा के पास ये विभाग रहा है और शुरू से ही ये (भाजपा) आरक्षण विरोधी लोग रहे हैं। हमारी क…
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नगर निगम चुनाव में OBC आरक्षण पर HC ने लगाई रोक: तेजस्वी बोले - पिछड़ा समाज के आरक्षण के साथ ही चुनाव हो | फ़ोटो: TVL News
पटना: नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा,'भाजपा के पास ये विभाग रहा है और शुरू से ही ये (भाजपा) आरक्षण विरोधी लोग रहे हैं। हमारी कामना ये है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराएं। पिछड़ा समाज के आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए|
दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी-ईबीसी आरक्षण आरक्षण पर रोक लगा दी है। आरक्षण के खिलाफ वाली याचिका पर पटना HC ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ओबीसी-ईबीसी आरक्षण के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे, तो बढ़ा सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती तब तक अति पिछडों के लिए आरक्षित सीट सामान्य माने जायेंगे| अति पिछ़ड़ों को आरक्षण देने से पहले हर हाल मे ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी । हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग या तो अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य करार देकर चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाये या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट करा कर नये सिरे से आरक्षण का प्रावधान बनाए ।
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यह रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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