सुप्रीम कोर्ट ने द्वितीय और चौथे शनिवार की छुट्टियां रद्द कीं, जुलाई 2025 से सभी शनिवार को खुलेंगी अदालतें
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए द्वितीय और चौथे शनिवार को अवकाश के रूप में मनाए जाने वाले नियम को समाप्त कर दिया है। भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, सुप्रीम कोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 के तहत यह निर्णय लिया गया है। अब 14 जुलाई, 2025 से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और कार्यालय प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य अदालती प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करना है।
यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश II के नियम 1, 2 और 3 में बदलाव करके लागू किया गया है। अधिसूचना 14 जून, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन को इसकी सूचना दी गई है। यह निर्णय वकीलों, वादियों और अन्य हितधारकों के लिए सुविधा बढ़ाएगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश को भी 'आंशिक कार्य दिवस' में बदला गया है, जो 26 मई से 13 जुलाई, 2025 तक लागू होगा।
Powered by Froala Editor
