बस्ती: दुष्कर्म और मारपीट के मामले में अभियुक्त को 7 साल की सजा, 3500 रुपये का जुर्माना

बस्ती, 31 मई 2025 (शनिवार, शाम 05:35 बजे): बस्ती जिला सत्र न्यायालय ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत एक दुष्कर्म और मारपीट के मामले में अभियुक्त अंगद पुत्र जयराम को 7 साल के कठोर कारावास और 3,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना 12 दिसंबर 2016 को थाना लालगंज क्षेत्र के मटियरिया गांव में हुई थी।
पीड़िता के पिता ने थाना लालगंज में शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त अंगद ने उनकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट, गाली-गलौज और दुष्कर्म किया। इस मामले में थाना लालगंज पुलिस ने मुकदमा संख्या 1018/2016 दर्ज किया, जिसमें धारा 376, 323, 504, 506 IPC, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट और धारा 3(2)(5) SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जांच पूरी होने के बाद विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), बस्ती ने अभियुक्त को धारा 376 और 506 IPC के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने अभियुक्त को 7 साल की सजा और जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। इस फैसले को स्थानीय पुलिस ने अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है।
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