Woman Disciple Rape Case: महिला शिष्या से बलात्कार मामले में दोषी आसाराम बापू को आजीवन कारावास
गांधीनगर: महिला शिष्या से बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को (30 जनवरी 2023) स्वयंभू संत आसाराम को एक दशक पुराने बलात…
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Woman Disciple Rape Case: महिला शिष्या से बलात्कार मामले में दोषी आसाराम बापू को आजीवन कारावास | फ़ोटो: TVL News
गांधीनगर: महिला शिष्या से बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को (30 जनवरी 2023) स्वयंभू संत आसाराम को एक दशक पुराने बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने सोमवार को स्वयंभू संत आसुमल सिरुमलानी हरपलानी (आसाराम बापू के नाम से लोकप्रिय) को 2013 में उनके खिलाफ दर्ज एक महिला शिष्य बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने इस मामले में सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी, बेटे और बेटी समेत छह अन्य को बरी कर दिया था।
अदालत ने स्वयंभू संत आसाराम को शिष्या से बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.सी. कोड़ेकर ने सोमवार को कहा कि आसाराम को 374, 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया है|
फिलहाल,आसाराम वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसमें उसे वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था।
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