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25 अगस्त 2026

कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा निलंबित होने पर अलका लांबा ने ली चुटकी, कहा-21 साल बाद भी सज़ा नहीं बल्कि मिली एक और तारीख़..

नई दिल्ली: कोयला घोटाला मामले में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे दिलीप रे की सजा दिल्ली हाइकोर्ट ने निलंबित कर दिया है| कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा निलंबित होन…

कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा निलंबित होने पर अलका लांबा ने ली चुटकी, कहा-21 साल बाद भी सज़ा नहीं बल्कि मिली एक और तारीख़..
कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा निलंबित होने पर अलका लांबा ने ली चुटकी, कहा-21 साल बाद भी सज़ा नहीं बल्कि मिली एक और तारीख़.. | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: कोयला घोटाला मामले में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे दिलीप रे की सजा दिल्ली हाइकोर्ट ने निलंबित कर दिया है| कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा निलंबित होने पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने चुटकी ली| उन्होंने कहा,''1999 का मामला 2020 में भी सज़ा नहीं बल्कि मिली एक और तारीख़...




कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट किया,'न्याय नहीं मिलता यहाँ जल्दी, बस मिलती है तारीख़.. 1999 का मामला 2020 में भी सज़ा नहीं बल्कि मिली एक और तारीख़...




बता दें कि,''आज यानी मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उनकी सजा को निलंबित कर दिया।मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।




|इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन में अनियमितताओं के एक मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को तीन साल की सजा सुनाई थी|अदालत ने इस मामले में दो और लोगों को तीन साल की सजा सुनाई थी।विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने सजा सुनाते हुए सभी दोषियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था| अदालत ने दोषी पाए गई सीएलटी पर 60 लाख रुपये और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटिड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था|








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