प्रदेश में खुशी की लहर: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि,''हम माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। मेरे पास कई फोन आ रहे हैं सबका कह…
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प्रदेश में खुशी की लहर: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक | फ़ोटो: TVL News
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि,''हम माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। मेरे पास कई फोन आ रहे हैं सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। प्रदेश में खुशी की लहर है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करेंगे|
वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति के लिए हिंदू उपासकों के अनुरोध को चुनौती देने वाली अंजुमन समिति की याचिका खारिज कर दी।
ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है| ज्ञानवापी श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए ज़िला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है।
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यह रिपोर्ट 12 सितंबर 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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