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24 अगस्त 2026

हाथरस कांड: सीबीआई ने कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र, चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप एवं हत्या के आरोप

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की से कथित गैंगरेप और हत्याकांड मामले में चारों आरोपियों पर सीबीआई ने गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया| सीबीआई ने आज यानी शुक्रवार को हाथरस मामले में एक विश…

हाथरस कांड: सीबीआई ने कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र, चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप एवं हत्या के आरोप
हाथरस कांड: सीबीआई ने कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र, चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप एवं हत्या के आरोप | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की से कथित गैंगरेप और हत्याकांड मामले में चारों आरोपियों पर सीबीआई ने गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया| सीबीआई ने आज यानी शुक्रवार को हाथरस मामले में एक विशेष एससी / एसटी अदालत में आरोप पत्र दायर किया|



हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव के बेहद चर्चित कांड में सीबीआइ ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है। सीबीआई की टीम ने अब निर्णय कोर्ट पर छोड़ दिया है। सीबीआई हाथरस मामले के पीड़ित के भाई को मनोवैज्ञानिक आकलन के लिए गुजरात ले जाएगी|



आरोपी के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने कहा कि, "सीबीआई ने सभी 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया।"अदालत के बाहर आरोपियों के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने कहा कि CBI ने चारों आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू पर रेप और हत्या का आरोप लगाया गया है| साथ ही उन्होंने बताया,'' सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत भी आरोप लगाए हैं|




हाथरस कांड में सीबीआइ संदीप, लवकुश, रवि व रामू के खिलाफ दो महीने से पड़ताल कर रही थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने केस सीबीआइ को जांच के लिए सौंपा था, जिसकी सीबीआइ बीते दो महीने से जांच में जुटी थी। सीबीआइ ने हाथरस में सक्षम न्यायालय में संदीप, लवकुश, रवि व रामू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। सीबीआइ ने 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर और भारत सरकार से आगे की अधिसूचना पर मामला दर्ज किया था।




16 दिसंबर हाईकोर्ट में केस की सुनवाई पर हाथरस केस पीड़िता के परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा था कि,सीबीआई आज अदालत में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी, उन्होंने(CBI) कहा कि वे 18 दिसंबर तक पूरी जांच करेंगे और फिर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। अगली सुनवाई में डीएम, एसपी और परिवार के सदस्यों को उपस्थित होना होगा|



 हाथरस मामले में पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा था कि,''राज्य सरकार ने SIT का गठन किया था जिसे 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी, उस SIT को पीड़ित परिवार ने स्टेटमेंट दी थी कि DM के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये रिपोर्ट अब तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई है|इसी कारण राज्य सरकार यह बहाना दे रही है कि DM के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। DM के खिलाफ SP हाथरस को शिकायत की जा चुकी है, SC आयोग को शिकायत की जा चुकी है|



उल्लेखनीय है कि,''14 सितंबर को हाथरस के एक गांव में कथित रूप से गैंगरेप और प्रताड़ना की शिकार हुई 20 साल की पीड़िता की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी| 30 सितंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात उसका अंतिम संस्कार हाथरस में कर दिया गया|



इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी 30 सितंबर की रात उसके घर के पास ???ात में अंत्येष्टि कर दी गई थी। युवती के परिवार ने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस ने आनन-फानन में अंत्येष्टि करने के लिए उन पर दबाव डाला था।हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि "परिवार की इच्छा के अनुसार" अंतिम संस्कार किया गया था|



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