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23 अगस्त 2026

मां और बेटे ने एक साथ 'पास' की PSC की परीक्षा : दोनों ने एक साथ की पढ़ाई, एक साथ जाते थे कोचिंग क्लास, एक साथ हुए 'पास'

मलप्पुरम: केरल के मलप्पुरम की एक 42 वर्षीय मां बिंदु और उसके 24 वर्षीय बेटे विवेक ने लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षा एक साथ पास की है। लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षा एक साथ पास होने के बाद इस मा…

मां और बेटे ने एक साथ 'पास' की PSC की परीक्षा : दोनों ने एक साथ की पढ़ाई, एक साथ जाते थे कोचिंग क्लास, एक साथ हुए 'पास'
मां और बेटे ने एक साथ 'पास' की PSC की परीक्षा : दोनों ने एक साथ की पढ़ाई, एक साथ जाते थे कोचिंग क्लास, एक साथ हुए 'पास' | फ़ोटो: TVL News

मलप्पुरम:  केरल के मलप्पुरम की एक 42 वर्षीय मां बिंदु और उसके 24 वर्षीय बेटे विवेक ने लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षा एक साथ पास की है। लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षा एक साथ पास होने के बाद इस मां-बेटे की जोड़ी सुर्खियों में है| बिंदु को 92वीं रैंक और उनके बेटे को 38वीं रैंक मिली| 



बता दें, बिंदू इससे पहले तीन अटेंप्ट दे चुकी थीं, दो एलजीएस परीक्षा के लिए और एक एलडीसी के लिए, आखिर चौथी बार में उन्हें सफलता मिल गई।बिंदू ने लोअर डिवीजनल क्लर्क (एलडीसी) की परीक्षा 38 रैंक के साथ पास की, जबकि उनके बेटे ने 92 रैंक के साथ लास्ट ग्रेड सर्वेंट्स (एलजीएस) की परीक्षा पास की।



बिंदु के बेटे विवेक ने बताया, हम एक साथ कोचिंग क्लास में गए। मेरी मां ने मुझे यहां लाया और मेरे पिता ने हमारे लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की। हमें अपने शिक्षकों से बहुत प्रेरणा मिली। हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हम साथ परीक्षा पास करेंगे|



जब बिंदु का बेटा 10वीं कक्षा में था, तो उसकी मां ने ही उसे 'केरल पब्लिक सर्विस कमीशन' की परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। 9 साल बाद वो मां-बेटे एक साथ सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठे और पास भी हुए। 



एक दशक से आंगनबाडी केंद्र में अध्यापन कर रही बिंदू ने कहा कि उनके परिवार और उनके कोचिंग सेंटर के प्रशिक्षक प्रेरणा और समर्थन के निरंतर स्रोत थे।



बता दें, केरल में इन पदों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है लेकिन विशेष श्रेणियों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट है जबकि एससी-एसटी और विधवा उम्मीदवारों के लिए पांच साल की छूट का प्रावधान है। वहीं, मूक बधिर और नेत्रहीनों के लिए यह छूट 15 वर्ष की है और दिव्यांगों को इन पदों आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाती है।












tvlnews

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