मुंबई: महाराष्ट्र में आज (शुक्रवार) 63,700 केस सामने आए हैं| महाराष्ट्र में आज 45,335 लोग डिस्चार्ज हुए और 398 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई| बताते चलें कि,''महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के चलते राज्य सरकार ने बुधवार रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए धारा 144 लगाया है| महाराष्ट्र में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 और कई तरह की पाबंदियां लागू हैं।
शुक्रवार को आए रिकॉर्ड करीब 64 हजार केस और 398 लोगों की मौत के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने संकेत दिया है कि यदि स्थिति नहीं बदली तो आने वाले दिनों में मिनी लॉकडाउन पिछले साल की तरह पूर्ण लॉकडाउन में बदल सकता है।
कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज (शुक्रवार) कहा,''अगर लोग वर्तमान में लगाए गए COVID प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं, तो हमें पिछले साल की तरह लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है|
विधायक फंड से करोना के खिलाफ जंग
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह भी कहा कि राज्य के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को इजाजत दी गई है कि वे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक के फंड का इस्तेमाल कोरोना संबंधित कामों में कर सकते हैं। अजित पवार ने कहा, ''पिछले साल हमने उन्हें 50 लाख रुपए तक का फंड इस काम में लगाने की इजाजत दी थी।''
रेमडेसिवीर की कमी की शिकायतों को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि प्राइवटे अस्पतालों में कोरोना मरीजों के परिजन डॉक्टरों को बार-बार रेमडेसिवीर की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं, यह देखें बिना की संक्रमण की गंभीरता कितनी है। उन्होंने कहा, ''मैं डॉक्टरों से अपील करता हूं कि रेमडेसिवीर का इस्तेमाल केवल गंभीर केसों में करें और इसकी व्यवस्था के लिए कुछ भी कर जाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर काम कर रहे हैं।''
मंगलवार को कोरोना प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। हालांकि, राज्य में कई जगहों पर लोग पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए भी दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि,''हम कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं जो कल शाम 8 बजे से लागू होंगे। कल से पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। मैं इसे लॉकडाउन नहीं कहूंगा|
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि,''केवल आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं जारी रहेंगी। पेट्रोल पंप, SEBI से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य जारी रहेंगे। होटल आदि बंद रहेंगे केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी|
सभी धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लस कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे| सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियाँ बंद रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है| सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद किया जाए। फिल्मों, धारावाहिक, विज्ञापनों की शूटिंग बंद रहेगी। सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) बुधवार 14 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे|