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26 अगस्त 2026

उत्तर प्रदेश न्यूज़ : कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दीे

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें शराब और भांग की दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रणाली की शुरुआत समेत कई अहम बदलाव किए गए हैं।सरकार ने पहली…

उत्तर प्रदेश न्यूज़ : कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दीे
उत्तर प्रदेश न्यूज़ : कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दीे | फ़ोटो: TVL News


उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें शराब और भांग की दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रणाली की शुरुआत समेत कई अहम बदलाव किए गए हैं।


सरकार ने पहली बार "कम्पोजिट शॉप्स" की अवधारणा भी पेश की है, जिसमें अलग-अलग बीयर और विदेशी शराब की दुकानों को मिलाकर एक इकाई बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार रात कैबिनेट की बैठक हुई।


आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया, "सात साल में पहली बार राज्य में सभी देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों का आवंटन पहले की नवीनीकरण प्रक्रिया के बजाय ई-लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा।"


अग्रवाल ने कहा कि नई प्रणाली के तहत एक आवेदक केवल एक ही आवेदन जमा कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को पूरे राज्य में दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी।


"कम्पोजिट शॉप्स" की शुरुआत पर अग्रवाल ने कहा कि इससे उपभोक्ता एक ही दुकान से सभी प्रकार के मादक पेय खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि बीयर और विदेशी शराब की मौजूदा दुकानें एक-दूसरे के बगल में स्थित हैं, तो उन्हें मिलाकर एक ही दुकान बना दिया जाएगा।


सरकार ने प्रोसेसिंग फीस को पांच स्लैब में वर्गीकृत किया है।मंत्री ने कहा कि पहली श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी,


प्रयागराज, गोरखपुर और कानपुर के विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें उनकी नगरपालिका सीमा के आसपास का 3 किलोमीटर का दायरा भी शामिल है।




tvlnews

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यह रिपोर्ट 6 फ़रवरी 2025 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 10 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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