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25 अगस्त 2026

केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा बने नेपाल के नए प्रधानमंत्री, शाम छह बजे लेंगे शपथ

काठमांडू: नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा मंगलवार को पांचवीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को राष्ट्रपति विद्या…

केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा बने नेपाल के नए प्रधानमंत्री, शाम छह बजे लेंगे शपथ
केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा बने नेपाल के नए प्रधानमंत्री, शाम छह बजे लेंगे शपथ | फ़ोटो: TVL News

काठमांडू: नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा मंगलवार को पांचवीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी (President Bidhya Devi Bhandari ) द्वारा प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है| शपथ ग्रहण समारोह शाम छह बजे निर्धारित है।




नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को संविधान के अनुच्छेद 76 (5) के अनुसार राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है| राष्ट्रपति कार्यालयने यह जानकरी दी है|



इससे पहले मंगलवार को नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। केपी शर्मा ओली ने कहा, ''हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है.''




यह पांचवीं बार है जब देउबा (74) ने नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में वापसी की है। खबर में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यालय ने देउबा को उनकी नियुक्ति के बारे में सूचित किया।



इससे पूर्व देउबा चार बार- पहली बार सितंबर 1995- मार्च 1997, दूसरी बार जुलाई 2001- अक्टूबर 2002, तीसरी बार जून 2004- फरवरी 2005 और चौथी बार जून 2017- फरवरी 2018 तक- प्रधानमंत्री रह चुके हैं। संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति के बाद देउबा को 30 दिनों के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। 





सुप्रीम कोर्ट ने देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री ओली के 21 मई के संसद की प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले को रद्द कर दिया था और देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया था। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि प्रधानमंत्री के पद पर ओली का दावा असंवैधानिक है।






tvlnews

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