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15 सितंबर 2026

AAP की शैली ओबेरॉय बनीं दिल्ली की मेयर, केजरीवाल बोले- गुंडे हार गए, जनता जीत गई

नई दिल्‍ली: आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई मेयर चुनी गई। दिल्ली मेयर पद के लिए हुए चुनाव में शैली ओबेरॉय को 150 और भाजपा उम्‍मीदवार रेखा गुप्‍ता को 116 वोट मिले| कांग्रेस के पार्षदों ने म…

AAP की शैली ओबेरॉय बनीं दिल्ली की मेयर, केजरीवाल बोले- गुंडे हार गए, जनता जीत गई
AAP की शैली ओबेरॉय बनीं दिल्ली की मेयर, केजरीवाल बोले- गुंडे हार गए, जनता जीत गई | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली:  आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई मेयर चुनी गई। दिल्ली मेयर पद के लिए हुए चुनाव में शैली ओबेरॉय को 150 और भाजपा उम्‍मीदवार रेखा गुप्‍ता को 116 वोट मिले| कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर चुनाव का बायकॉट करते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया| सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार, 22 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए चौथी बार सदन बुलाया गया| इसके बाद सदन में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई| इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और न ही किसी तरह की नारेबाजी हुई है|


मालूम हो कि,“आम आदमी पार्टी ने चार दिसंबर 2022 को हुए एमसीडी चुनाव में 134 वार्डों में जीत हासिल की थी और नगर निकाय पर भाजपा के 15 साल पुराने शासन को समाप्त कर दिया था| भाजपा 104 वार्ड में जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही थी|


आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि,“आज की जीत जनता की जीत है। ये कहा जा सकता है कि गुंडे हार गए और जनता जीत गई। ईमानदारी, सच्चाई और शराफत की जीत हुई है|


दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि,“गुंडे हार गए, जनता जीत गई।  दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई और गुंडागर्दी की हार।  Oberoi Shelly  के मेयर चुने जाने पर दिल्ली की जनता को बधाई


उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया ,''गुंडे हार गये, जनता जीत गयी.  दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार. AAP की पहली मेयर @OberoiShelly  को भी बहुत बहुत बधाई.


गौरतलब है कि,“ आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था| सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते|



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यह रिपोर्ट 22 फ़रवरी 2023 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 14 सितंबर 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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