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25 अगस्त 2026

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 16 नवंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 16 नवंबर को फैसला सुना सकती है। बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरक…

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 16 नवंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 16 नवंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 16 नवंबर को फैसला सुना सकती है। बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लांड्रिंग मामले में 12 जून से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन को मई में गिरफ्तार किया गया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। 




पिछले महीने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई आदालत में सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग को लेकर अर्जी दायर की थी। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज है। 



 इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।  



सत्येंद्र जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे।

tvlnews

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