विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सुभाष चंद्रा की अदालत ने गोंडा थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह आदेश वेदप्रकाश द्वारा दायर याचिका पर दिया गया,
जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 26 जुलाई 2024 को उन पर घात लगाकर फायरिंग की गई,
लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें जातिगत आधार पर अपमानित किया। आरोप है
कि पुलिस ने विपक्षी पक्ष की तहरीर पर वेदप्रकाश समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया,
जबकि पूर्व में दर्ज एक मामले को झूठा पाते हुए अंतिम रिपोर्ट भेजी गई थी।
अदालत ने मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जांच के आदेश दिए हैं।