गोंडा: TVL NEWS पर चली खबर का बहुत बड़ा असर...सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर एक बार फिर से कार्रवाई| पूर्ति निरीक्षक दिनेश वर्मा ने किरायेदार गोसाई बाबा और मकान मालिक श्याम सुंदर के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा| 2 लोगों के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मुकदमा| एसडीएम करनैलगंज ने छापेमारी कर पकड़ा था सरकारी 13 बोरी खाद्यान्न| कटरा बाजार ब्लाक क्षेत्र के पंडित का पुरवा अशोकपुर का मामला।
मंगलवार की शाम को एसडीएम ने अशोकपुर पंडित पुरवा गांव में छापा मारकर 13 बोरी सरकारी राशन व 64 खाली बोरियों को पकड़ा था। मामले में एसडीएम करनैलगंज के नेतृत्व मे पूर्ति निरीक्षक दिनेश वर्मा ने थाने में एफआईआर दर्ज करायी।
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि अशोक पुर गांव के पंडित पुरवा के पास एक किराये की दुकान में आपसी मिली भगत से सरकारी राशन का कालाबाजारी करने वाले किराएदार व दुकान मालिक के विरुद्ध कटरा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/ 7 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है।
उप जिलाधिकारी करनैलगंज हीरालाल यादव ने बताया कि ने बताया कि थाना कटरा बाजार क्षेत्र के अशोकपुर गांव में पंडित पुरवा के बगल एक किराये के मकान में सरकारी राशन की चोरी कर उसे बेचा जा रहा है जिसका एक रैकेट चल रहा है सूचना मिलने पर उन्होंने संबंधित मकान जहां राशन रखा होने की सूचना मिली थी। उसका ताला तुड़वाया जिसमें 13 बोरी सरकारी राशन व 64 खाली बोरियां भी मिलीं। जिस पर वही मार्का छपा हुआ था जो सिली और भरी बोरियों पर लगा हुआ था।
पूर्ति निरीक्षक दिनेश वर्मा ने अपने तहरीर में बताया कि,''दिनांक 17.08.2021 को अधोहस्ताक्षरी के साथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रामसरन, पूर्ति निरीक्षक इटियाथोक सुनील कुमार दिवाकर व पूर्ति निरीक्षक जुगल किशोर के साथ ग्राम पण्डित का पुरवा, अशोकपुर, विकास खण्ड कटरा बाजार में स्थित श्याम सुन्दर दूबे पुत्र स्व0 राम भरोसे दूबे के मकान/किराये की दुकान पर पहुचे, जहा पर पहले से पत्रकार मौजूद थे।
मौके पर मकान/किराये की दुकान के स्वामी श्याम सुन्दर दूबे मौजूद मिले, जिनके द्वारा लिखित रूप से यह बयान दिया गया कि मै श्याम सुन्दर दूबे पुत्र स्व0 राम भरोसे दूबे, निवासी ग्राम पण्डित का पुरवा, अशोकपुर, विकास खण्ड कटरा बाजार गोण्डा का निवासी हू। गोण्डा-कटरा बाजार मार्ग पर मेरा मकान/किराये की दुकान है, जिसकी चैहद्दी-पूरब-लालबच्चा का खेत, पश्चिम-त्रिवेणी प्रसाद का खेत, उत्तर-गोण्डा से कटरा मार्ग/पक्की सड़क, दक्षिण-श्याम सुन्दर दूबे/स्वयं का खेत है।
मैने मकान/दुकान किराये पर दिया है। जिस कमरे में खाद्यान्न रखने की बात कही जा रही है, वह कमरा गोसाई बाबा (मूल नाम नहीं पता) ग्राम महादेवा, तहसील गोण्डा के रहने वाले, को रू0 800/- प्रतिमाह की दर से दे रखा है, जिसका मो0नं0 नहीं पता है। किरायेदार द्वारा मकान/दुकान में गेंहू व चावल की बोरी रखी गयी है, के सम्बन्ध में हमको नहीं पता है कि कहा से आया है। मौके पर कमरे में ताला बन्द करके कहीं गये हैं, जिसकी जानकारी हमको नहीं है। मौके पर मकान स्वामी द्वारा बताया गया कि पश्चिम की तरफ से दूसरा कमरा, जिसमें ताला बंद है। जिसके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी महोदय करनैलगंज को दूरभाष पर सूचना दी गयी।
उप जिलाधिकारी महोदय मौके पर स्वयं पहुंचे, और अपनी उपस्थिति में दुकान पर लगा ताला तुड़वाया/खुलवाया गया। मौके पर दुकान में 13 बोरी गेंहूं (लगभग प्रति बोरी वजन 50 कि0ग्रा0) व 64 बोरी सरकारी मार्का लगी हुई खाली बोरी उपलब्ध पायी गयी।
तत्पश्चात उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में निकट्तम गोदाम प्रभारी, विकास खण्ड कटरा बाजार राज कुमार चैधरी को बुलाया गया। गोदाम प्रभारी/विपणन निरीक्षक कटरा बाजार दवारा मौके पर पहुचकर अपना लिखित बयान दिया गया। बयान में स्पष्ट किया गया कि उक्त खाद्यान्न 50 कि0ग्रा0 की बोरियों में है, जिस पर सरकारी स्टैंसिल है। यह पूर्णतया सरकारी खादयान्न है।
इस प्रकार दुकान में पाये गये 13 बोरी गेंहू (वजन लगभग 50 कि0ग्रा0 प्रति बोरी) की पुष्टि सरकारी खाद्यान्न के रूप में हुई। इसके अतिरिक्त 64 खाली बोरी पायी गयी, जिस पर सरकारी स्टैंन्सिल/मार्क लगा हुआ है, जिससे स्पष्ट हुआ कि पूर्व से ही सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी किरायेदार गोसाई बाबा, निवासी ग्राम महादेवा व मकान मालिक श्याम सुन्दर दूबे पुत्र राम भरोसे दूबे, निवासी ग्राम पण्डित का पुरवा अशोकपुर, विकास खण्ड कटरा बाजार के आपसी मिलीभगत से की जाती रही है।
मौके पर दुकान में पाये गये 13 बोरी गेंहूं व 64 खाली बोरी को कब्जे में लेकर विपणन निरीक्षक/गोदाम प्रभारी, विकास खण्ड कटरा बाजार राज कुमार चौधरी को इस निर्देश के साथ सुपुर्द किया गया कि उक्त खाद्यान्न व खाली बोरी को अपनी अभिरक्षा में संरक्षित एवं सुरक्षित रखेगें तथा सक्षम प्राधिकारी/ न्यायालय द्वारा मागे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि किरायेदार गोसाई बाबा, निवासी ग्राम महादेवा, तहसील गोण्डा व मकान मालिक श्याम सुन्दर दूबे, निवासी ग्राम पण्डित का पुरवा अशोकपुर, विकास खण्ड कटरा बाजार के आपसी मिलीभगत से सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है, जो उ0प्र0 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य हेतु किरायेदार गोसाई बाबा व मकान मालिक श्याम सुन्दर दूबे के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 17.08.2021 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।