लोकसभा में पारित हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक
नई दिल्ली: जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पारित हुआ। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है| यह विधेयक जन्म और मृत्यु पं…
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लोकसभा में पारित हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक | फ़ोटो: TVL News
नई दिल्ली: जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पारित हुआ। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है| यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करेगा|
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक के लागू होने पर जन्म पंजीकरण के दौरान माता-पिता या अभिभावक के आधार नंबर की आवश्यकता होगी|
कानून लागू होने के बाद जन्म प्रमाणपत्र स्कूल में प्रवेश, ड्राइवर का लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पासपोर्ट जारी करने, आधार नंबर जारी करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा
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यह रिपोर्ट 1 अगस्त 2023 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 10 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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