नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया है| बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। थरूर की पत्नी थीं सुनंदा पुष्कर... 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी|
सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया|
शशि थरूर के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि,''यह 7 साल की लंबी लड़ाई थी। अंतत: न्याय की जीत हुई है। उन्हें शुरू से ही न्याय व्यवस्था में विश्वास था। आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियादी और बेतुके थे|
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि,''''इस मामले में अपराधों के सबसे आवश्यक तत्व भी मौजूद नहीं थे। मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी रिपोर्ट सहित विभिन्न मेडिकल बोर्डों की सभी रिपोर्टों ने डॉ शशि थरूर को हत्या या आत्महत्या के आरोपों से बरी कर दिया। दायर की गई चार्जशीट बिना किसी आधार के थी|