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24 अगस्त 2026

बुजुर्ग की पिटाई का मामला: कर्नाटक HC ने गाजियाबाद पुलिस को Twitter के MD के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने का दिया निर्देश, वर्चुअली जांच करने को भी कहा

बेंगलुरु: गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले से संबंधित मामले में ट्विटर इंडिया प्रमुख मनीष माहेश्‍वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिली है| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी क…

बुजुर्ग की पिटाई का मामला: कर्नाटक HC ने गाजियाबाद पुलिस को Twitter के MD के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने का दिया निर्देश, वर्चुअली जांच करने को भी कहा
बुजुर्ग की पिटाई का मामला: कर्नाटक HC ने गाजियाबाद पुलिस को Twitter के MD के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने का दिया निर्देश, वर्चुअली जांच करने को भी कहा | फ़ोटो: TVL News

बेंगलुरु: गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले से संबंधित मामले में ट्विटर इंडिया प्रमुख मनीष माहेश्‍वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिली है| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को अंतरिम राहत दी और गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। 




गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर गाजियाबाद पुलिस ट्विटर एमडी की जांच करना चाहती है तो वह वर्चुअली कर सकती है।




बता दें ,'' माहेश्‍वरी ने उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की पुूछताछ ससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर हमले के वायरस वीडियो मामले में ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत की मांग की थी| माहेश्वरी ने यह याचिका 23 जून यानी बुधवार को ही दाखिल की थी| माना जा रहा था कि अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए ही माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था| गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट और वीडियो वायरल मामले में माहेश्वरी को गाजियाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था|




ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया, 'दो दिन में ही मुझे मिला नोटिस ( गाजियाबाद पुलिस की ओर से मिला नोटिस) गवाह से आरोपी में बदल गया है| माहेश्‍वरी की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया, मैं (ट्विटर) सिर्फ़ एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हूं| मेरे प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो अपलोड किया गया| मेरे ख़िलाफ़ स्वत: संज्ञान लेकर यूपी पुलिस ने मुक़दमा दर्ज़ किया गया|



पहले मुझे 160 crpc (गवाह के तौर पर) के अंतर्गत पेश होने को कहा गया, फिर दो दिन बाद बदल कर मुझे 41A (आरोपी) के अंतर्गत नोटिस भेजा गया| माहेश्‍वरी ने कहा, 'मैं बैंगलोर में रहता हूं मेरा ग़ाज़ियाबाद जाना संभव नहीं है| मैने यूपी पुलिस से कहा कि मैं वीडियो कांफ्रेंस के ज़रिए पेश हो सकता हूं पर यूपी पुलिस का कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर पेश हूं|




 मैं कंपनी डॉयरेक्टर नहीं हूं, न ही रोज़मर्रा के निर्णय लेता हूं| मैं कंपनी का सेल्स और मार्केटिंग हेड हूं| कोर्ट कहेगा तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी पेश हो जाऊंगा पर मुझे गिरफ़्तार न किया जाए| मुझे डर है कि यूपी पुलिस मुझे गिरफ़्तार कर सकती है क्योंकि इन्होंने दो दिन में मुझे गवाह से आरोपी बना दिया|



सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस ने याचिका का विरोध किया| कोर्ट ने कहा कि पहले यूपी पुलिस ये साबित करे कि आरोपी ही ट्विटर में निर्णय लेते हैं या ज़िम्मेदार हैं| कोर्ट ने कहा कि इस विषय में और सुनवाई की ज़रूरत है|मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी तब तक यूपी पुलिस आशीष माहेश्वरी को गिरफ़्तार नहीं करेगी| कोर्ट ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है तो वीडियो काफ़्रेंस के ज़रिए की जा सकती है|






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यह रिपोर्ट 24 जून 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 23 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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