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24 अगस्त 2026

दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग मामला: SC ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा।दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले में केंद्र ने 17 जुलाई 2023 को…

दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग मामला: SC ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा
दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग मामला: SC ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा।



दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले में केंद्र ने 17 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था और अध्यादेश का बचाव करते हुए कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 246(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, इसके बावजूद ऐसा मामला राज्य सूची में दर्ज मामला है। 



केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संसद सक्षम है और उसके पास उन विषयों पर भी कानून बनाने की सर्वोपरि शक्तियां हैं, जिनके लिए दिल्ली की विधान सभा कानून बनाने के लिए सक्षम होगी।

tvlnews

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