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25 अगस्त 2026

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी|दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक क…

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी|दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस चरण में दखल नहीं देंगे| वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं| जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि जांच के इस चरण में हम मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं है|  हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं| 




सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां केवल इस तक सीमित हैं कि अंतरिम राहत दी जानी थी या नहीं| ये कानून में उपलब्ध उपचारों का सहारा लेने के रास्ते में नहीं आएगा. वहीं नवाब मलिक की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें 2022 में कैसे गिरफ्तार किया गया, जब मामला 1999 का है ?  स्पेशल कोर्ट 5000 पेज की चार्जशीट के चलते जमानत नहीं देगा| पहली नजर में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है| ये PMLA केस नहीं बनता|



दरअसल नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की थी| मलिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था| उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय ( ED) की कार्यवाही रद्द करने व तत्काल रिहा किए जाने की मांग की थी| 



हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था| हाईकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इसलिए प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट ( PMLA) के तहत विशेष अदालत के उन्हें हिरासत में भेजने के आदेश को अवैध या गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह उनके पक्ष में नहीं है| 



मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं| उनकी गिरफ्तारी एक भूमि सौदे के मामले में 23 फरवरी को हुई थी| उन्हें पहले ED की हिरासत में भेजा गया था, फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया|वहीं अब नवाब मलिक की जेल हिरासत 6 मई तक के लिए बढ़ गई है| साथ ही कोर्ट ने चार्जशीट के वेरिफिफेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है| ताकि उसके कोग्नीजेंस की प्रकिया जल्द हो सके और आरोपी की चार्जशीट की कॉपी दी जा सके|




बता दें कि,'' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ED ने गुरुवार को 5 हजार पेज की चार्जशीट दायर की। यह मामला डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विशेष PMLA अदालत में आरोप पत्र पेश किया।


बॉक्स में बंद थी चार्जशीट

ED के अधिकारी लोहे के बॉक्स में चार्जशीट की कॉपी लेकर अदालत पहुंचे। उन्होंने एक-एक करके मलिक के खिलाफ लगे आरोपों को बताया। मलिक को 23 फरवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था, फिलहाल वे मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।



चार्जशीट में ईडी ने नवाब मलिक के अलावा सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और संबंधित व्यक्तियों के नाम दाखिल किए हैं। इस मामले में यह पहली चार्जशीट है।



नवाब मलिक पर दाउद की बहन से जमीन खरीदने का आरोप

नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के कुर्ला स्थित मुनिरा प्लंबर की जमीन 30 लाख रुपए में खरीदी थी और उसमें भी पेमेंट 20 लाख रुपए का किया गया था|  मलिक पर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों- हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। मामले में  ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में मलिक के खिलाफ जांच कर रही है।




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यह रिपोर्ट 22 अप्रैल 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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