30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए UGC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, बगैर परीक्षा के प्रमोट नहीं हो सकते छात्र
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के फ़ैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान…
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30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए UGC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, बगैर परीक्षा के प्रमोट नहीं हो सकते छात्र | फ़ोटो: TVL News
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के फ़ैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए UGC के फैसले पर मुहर लगा दी है|
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित कराने का दिशानिर्देश सही है और राज्य और विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित किए बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते।
कोर्ट ने आज कहा कि विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे| कोर्ट का कहना है कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित की जा सकती हैं और तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी राज्य को लगता है कि उनके लिए परीक्षा कराना संभव नहीं, तो वह राहत के लिए UGC के पास जा सकते हैं।राज्य और यूनिवर्सिटी अंतिम वर्ष की परीक्षा लिए बिना विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते-
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यह रिपोर्ट 28 अगस्त 2020 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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