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26 अगस्त 2026

लखनऊ होटल 'अग्निकांड': तोड़ा जाएगा 'लिवाना होटल', सील कर ध्वस्त करने के आदेश; हिरासत में होटल के दो मालिक और मैनेजर

लखनऊ: हजरतगंज लिवाना होटल अग्निकांड: लखनऊ का लेवाना होटल तोड़ा जाएगा। लखनऊ मंडलायुक्त ने होटल को सील कर ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। होटल के स्वीकृत नक्शे की कॉपी LDA को नहीं दी गई| हजरतगंज इलाके…

लखनऊ होटल 'अग्निकांड': तोड़ा जाएगा 'लिवाना होटल', सील कर ध्वस्त करने के आदेश; हिरासत में होटल के दो मालिक और मैनेजर
लखनऊ होटल 'अग्निकांड': तोड़ा जाएगा 'लिवाना होटल', सील कर ध्वस्त करने के आदेश; हिरासत में होटल के दो मालिक और मैनेजर — लखनऊ, उत्तर प्रदेश | फ़ोटो: TVL News

लखनऊहजरतगंज लिवाना होटल अग्निकांड:  लखनऊ का लेवाना होटल तोड़ा जाएगा। लखनऊ मंडलायुक्त ने होटल को सील कर ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। होटल के स्वीकृत नक्शे की कॉपी LDA को नहीं दी गई|  हजरतगंज इलाके के चार सितारा होटल लेवाना में सोमवार सुबह (5 सितंबर) को भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8-10 घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्निकांड के बाद कमिश्नर रोशन जैकब ने तुरंत होटल गिराने का आदेश दे दिया



 लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब ने अपने आदेश में कहा,''आज ( 05.09.2022 को) लिवाना सूइट्स होटल, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ में हुई अग्निकाण्ड का स्थल निरीक्षण किया गया। अग्निकाण्ड की घटना होटल के प्रथम तल पर घटित हुई है, जिसमें कुछ लोगों की दुःखद मृत्यु हो गयी है। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संज्ञान में लाया गया कि जोनल अधिकारी द्वारा दिनांक 07.05.2022 को लिवाना सूइट्स होटल को निर्गत नोटिस के क्रम में उनके द्वारा अपने उत्तर दिनांक 12.05.2022 के साथ अग्निशमन विभाग द्वारा फायर की अनापत्ति जिसका रिन्यूवल सन् 2021 से 2024 तक के लिए किया गया है, को प्रस्तुत किया गया है।



प्रथमदृष्टया Fire escape प्रबन्धन प्रणाली के अभाव तथा फसाड पर लोहे की ग्रिलों के उपरान्त भी फायर की अनापत्ति कैसे निर्गत की गयी है, यह जाँच का विषय है।



उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है

1-भवन स्वामी द्वारा होटल के रूप में स्वीकृत मानचित्र की कोई प्रति लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं की गयी है। जोनल अधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2022 को नोटिस भी निर्गत किया गया है तथा उत्तर प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 28.08.2022 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 की उपधारा-1 के परन्तुक के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में तत्काल सीलिंग की कार्यवाही करते हुए विधि अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी जाय। 


2-होटल का नक्शा पास हुए बिना, होटल का संचालन कराने में लिप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 


3- इसी तरह अन्य होटलों के सम्बन्ध में, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस निर्गत की गयी है, उनमें निर्गत नोटिस का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय तथा जिन प्रकरणों में होटल स्???ामी द्वारा नोटिस के बाद भी अभिलेख आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उन होटलों के सीलिंग की कार्यवाही करायी जाय।


Lucknow Levana Hotel Fire: हजरतगंज के लेवाना होटल में लगी भीषण आग, चार की मौत 


लखनऊ संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने कहा,'' आज सुबह हजरतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में आग लग गई। जिन 14-15 लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें से 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा 4 लोग ऐसे थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया| पीयूष मोर्डिया ने कहा,''मामले में होटल के 2 मालिकों और उनके मैनेजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक जांच कमेटी शासन के निर्देश से बनाई गई है, जिसमें पुलिस कमिश्नर लखनऊ और डिविजनल कमिश्नर शामिल हैं|






tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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यह रिपोर्ट 5 सितंबर 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 10 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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