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23 अगस्त 2026

लू-लू मॉल मामले में फैलाई जा रही खबरें 'पूर्णतया असत्य' : यूपी पुलिस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में खुला ''लुलु मॉल'' केस में लखनऊ पुलिस ने कहा,''सोशल मीडिया पर लू-लू मॉल प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ युवकों का नाम लेकर भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही ह…

लू-लू मॉल मामले में फैलाई जा रही खबरें 'पूर्णतया असत्य' : यूपी पुलिस
लू-लू मॉल मामले में फैलाई जा रही खबरें 'पूर्णतया असत्य' : यूपी पुलिस | फ़ोटो: TVL News

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में खुला ''लुलु मॉल'' केस में लखनऊ पुलिस ने कहा,''सोशल मीडिया पर लू-लू मॉल प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ युवकों का नाम लेकर भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही है, जो कि पूर्णतया असत्य है ।  लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस इस भ्रामक खबर का पूर्ण रूप से खण्डन करती है।



लखनऊ पुलिस ने कहा,विगत दिनों 12 जुलाई, 2022 को लू-लू मॉल परिसर मे नमाज पढ़ने को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हआ था, सम्बन्ध में मॉल के मैनेजमेन्ट द्वारा थाना सशान्त गोल्फ सिटी पर 14  जुलाई, 2022को अज्ञात नमाजियों के विरूद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 153ए(1)/295ए/341/505 भादवि पंजीकृत कराया गया था। 

 


पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित कोई भी आरोपी अभी चिन्हित नहीं हो सका है| उसके बाद दिनांक 15 जुलाई को सरोज नाथ योगी,, कृष्ण कुमार पाठक और गौरव गोस्वामी को हनुमान चालीसा पढ़ने के प्रयास व  अरशद अली को नमाज पढ़ने के प्रयास के कारण उक्त चारों व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 151,107,116 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है|



उसके बाद दिनांक 16 जुलाई को शांति व्यवस्था भंग करने के कारण 18 लोगों के खिलाफ धारा 151,107,116 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई, व दिनांक 16 जुलाई को ही 02 युवकों को लु-लु मॉल की पश्चिमी बाउंड्री के पास पूजा अर्चना व नारेबाजी तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के उद्देश्य से नारेबाजी करने के कारण 151,107,116 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई।



नमाज के बाद लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने पहुंचे तीन लोगों को हिरासत में लिया गया



लखनऊ पुलिस ने कहा,सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के द्वारा कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इन्हीं चार लोगों में से तीन लोगों द्वारा लू-लू मॉल परिसर में नमाज पढ़ने के सम्बन्ध मे भ्रामक खबरे प्रसारित की जा रही है, जो पूर्णतया असत्य कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस इस असत्य व भ्रामक खबर का खण्डन करती है। इस तरह की असत्य व भ्रामक खबरें प्रसारित न करें।


सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को 20 जुलाई तक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा





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