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25 अगस्त 2026

शपथ पत्र में परमबीर सिंह ने लिखा सुनी-सुनाई बातों पर मुझ पर लगाया था इल्जाम: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से रिहा हुए। कथित 100 करोड़ रुपये वसूली मामले में अनिल देशमुख एक साल से अधिक समय से जेल में थे। आज बुधवार शाम को अनिल देशमुख आर्थर रोड…

शपथ पत्र में परमबीर सिंह ने लिखा सुनी-सुनाई बातों पर मुझ पर लगाया था इल्जाम: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख
शपथ पत्र में परमबीर सिंह ने लिखा सुनी-सुनाई बातों पर मुझ पर लगाया था इल्जाम: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख | फ़ोटो: TVL News

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से रिहा हुए। कथित 100 करोड़ रुपये वसूली मामले में अनिल देशमुख एक साल से अधिक समय से जेल में थे। आज बुधवार शाम को अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से रिहा हुए। आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद अनिल देशमुख ने दावा किया कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने शपथ पत्र में लिखा कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर अनिल देशमुख पर इल्जाम लगाया था|



महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा''परम बीर सिंह ने शपथ पत्र में लिखा कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर मुझ पर इल्जाम लगाया था। उसी प्रकार परम बीर सिंह के नजदीकी API सचिन वाजे के बारे में जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पाया कि उसका आपराधिक इतिहास है|



अनिल देशमुख ने कहा',''हाई कोर्ट ने पाया कि जो आदमी अपराधी है उसके आरोप पर विश्वास करना मुश्किल है और उसके आरोप में कोई तथ्य नहीं है और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाई|



आपको बता दें कि, फरवरी 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के निकट एक एसयूवी से विस्फोटक सामग्री मिलने की घटना के समय परम बीर सिंह मुंबई पुलिस आयुक्त थे। इस घटना के बाद मार्च में सिंह का तबादला कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को शहर के बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) परम बीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच रही थी| 



 हाईकोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख  को अक्तूबर 2022 में ईडी के मामले में जमानत दे दी थी। इसके बाद 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को सीबीआई मामले में  एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। लेकिन सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए जमानत पर स्थगन आदेश के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था|


महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से रिहा 

हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया था। हालांकि, मंगलवार को इसके तीन दिन के और विस्तार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। आज बुधवार को अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से रिहा हुए।



जेल से बाहर आने पर विपक्ष के नेता अजीत पवार, प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और पूर्व गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल सहित एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं, नागपुर में देशमुख के आवास पर जुटे उनके समर्थकों ने भी जश्न मनाया। 



NCP नेता अजीत पवार ने कहा कि देशमुख पर अन्याय हुआ है। उनकी रिहाई से हमें अपार खुशी हुई है।



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