नई दिल्ली: दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi Liquor Scam Case) में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई| राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति (Delhi Liquor Scam Case) में कथित अनियमितताओं से संबंधित ED के एक मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट 26 अप्रैल को शाम 4 बजे अपना निर्णय सुनाएगा।
इससे पहले, 17 अप्रैल को शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।
बता दें कि,''दिल्ली की शराब नीति मामले में सिसोदिया (Manish Sisodia) को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था| वह सीबीआई के साथ ही ईडी की जांच का भी सामना कर रहे हैं| मनीष सिसोदिया शराब नीति केस में CBI और ED के केस में आरोपी हैं।
बता दें कि,''दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से रविवार (16 अप्रैल) को करीब साढ़े नौ घंटे की पूछताछ थी|
नौ घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल (Delhi Liquor Scam Case) ने कहा था, 'उन्होंने जितने प्रश्न पूछे मैंने उसके जबाव दिए। हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्ररित है। AAP कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर-मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे|