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24 अगस्त 2026

गोंडा: छेड़छाड़ के दोषी को तीन कारावास

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़/पॉक्सो एक्ट के आरोपी फरीदुदीन पुत्र फखरुद्दीन को दोषी करार देते हुए 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही…

गोंडा: छेड़छाड़ के दोषी को तीन कारावास
गोंडा: छेड़छाड़ के दोषी को तीन कारावास — गोंडा, उत्तर प्रदेश | फ़ोटो: TVL News

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में  विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़/पॉक्सो एक्ट के आरोपी फरीदुदीन पुत्र फखरुद्दीन  को दोषी करार देते हुए 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।



 गोंडा पुलिस ने बताया कि,'अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास व रु0 6000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।



दिनांक 22.01.2022 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त फरीदुदीन पुत्र फखरुद्दीन ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार मुख्य आरक्षी दुर्गा प्रसाद द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व रु० 6,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 



tvlnews

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यह रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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