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17 सितंबर 2026

नए आईटी नियमों पर केंद्र सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, शर्तों का पालन करें वरना होगा एक्शन

नई दिल्ली: ब्लू टिक विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है| भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी घमासान के बीच भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के…

नए आईटी नियमों पर केंद्र सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, शर्तों का पालन करें वरना होगा एक्शन
नए आईटी नियमों पर केंद्र सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, शर्तों का पालन करें वरना होगा एक्शन | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: ब्लू टिक विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है| भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी घमासान के बीच भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को दो टूक कहा कि वह 26 मई से सोशल मीडिया के लिये लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करे और अगर ट्विटर ने ऐसा नहीं किया तो सरकार भी  ट्विटर पर क़ानूनी कार्रवाई कर सकती है।



सरकार ने कहा कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है। नोटिस के मुताबिक अगर ट्विटर इसका पालन करने में विफल होता है तो फिर उसके खिलाफ आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।



सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम, 2021 का पालन करने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को "अंतिम नोटिस" जारी किया है। ट्विटर इंक, यूएसए के मिस्टर जिम बेकर को लिखे पत्र में एमईआईटीवाई ने कहा कि ट्विटर ने आज तक नियमों के तहत अनिवार्य रूप से मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसने बताया कि रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल अधिकारी कंपनी का कर्मचारी नहीं है।


पत्र में आगे कहा गया, ट्विटर इंक के कार्यालय का पता जैसा कि आपने उल्लेख किया है, भारत में एक कानूनी फर्म का है, जो नियमों के अनुसार भी नहीं है।"



सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि हालांकि नियमों के अनुपालन की अंतिम तिथि 26 मई थी, लेकिन नियमों का पालन अभी तक लागू नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि "सद्भावना के संकेत" के रूप में नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया जाता है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यस्थ के रूप में इसकी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी।



सरकार ने आगे आगाह किया कि ट्विटर अन्य दंडात्मक परिणामों के लिए भी उत्तरदायी होगा। पत्र में कहा गया, "अनुपालन से इनकार ट्विटर की प्रतिबद्धता की कमी और भारत के लोगों और उसके प्लेटफॉर्म के लिए एक सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के प्रयासों को प्रदर्शित करता है ... यह विश्वास से परे है कि ट्विटर इंक ने तंत्र बनाने से इनकार कर दिया है, जो भारत के लोगों की शिकायतों को हल करने में सक्षम होगा। प्लेटफॉर्म पर उनके मुद्दों को समय पर और पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत आधारित स्पष्ट रूप से पहचाने गए संसाधन हैं। इस तरह के तंत्र को सक्रिय रूप से बनाने की तो बात ही छोड़ दें, ट्विटर इंक कानून द्वारा अनिवार्य होने पर भी ऐसा करने से इनकार करने के कार्रवाई करने योग्य वर्ग में है।





tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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यह रिपोर्ट 5 जून 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 14 सितंबर 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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