मुख्य सामग्री पर जाएँ
23 अगस्त 2026

सभी राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के लिए “पब्लिक अथॉरिटी” घोषित करने की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कल यानी मंगलवार को सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (Right to Information) अधिनियम के दायरे में लाने के लिए "सार्वजनिक प्राधिकरण (p…

सभी राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के लिए “पब्लिक अथॉरिटी” घोषित करने की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सभी राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के लिए “पब्लिक अथॉरिटी” घोषित करने की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कल यानी मंगलवार को  सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (Right to Information) अधिनियम के दायरे में लाने के लिए "सार्वजनिक प्राधिकरण (public Authorities)" घोषित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा।



संसद और राज्य विधानसभाओं के सजायाफ्ता सदस्यों को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।याचिका में आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए नेताओं (मौजूदा सांसद और विधायक ) के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की गुहार की गई है।







tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

मुफ़्त अलर्ट

ऐसी हर खबर सबसे पहले पाएँ

बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अपडेट सीधे आपके WhatsApp पर।

इन्हें भी पढ़ें

टॉप न्यूज़ की सभी खबरें

इस खबर से जुड़े सवाल

यह खबर कब प्रकाशित हुई और आखिरी बार कब अपडेट की गई?

यह रिपोर्ट 5 दिसंबर 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

इस क्षेत्र की और खबरें कहाँ पढ़ें?

इस क्षेत्र की ताज़ा खबरें TVL News के ज़िला सेक्शन में पढ़ी जा सकती हैं। thevirallines.net पर बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अलग-अलग पेज हर दिन अपडेट होते हैं।

इस खबर में कोई तथ्य ग़लत लगे तो क्या करें?

TVL News हर सुधार को गंभीरता से लेता है। +91 99996 56869 पर WhatsApp करें या thevirallines@gmail.com पर लिखें — पुष्टि के बाद खबर तुरंत सुधारी जाती है।