सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने…
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना | फ़ोटो: TVL News
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित रूप से पवित्र कुरान से कुछ आयतों को हटाने की मांग की थी। उनका दावा था कि ये आयतें कथित रूप से गैर-विश्वासियों के खिलाफ हिंसा का प्रचार कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, "यह एक बिल??ुल मूर्खतापूर्ण रिट याचिका है"। कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाया। जब मामले को लिया गया तो जस्टिस नरीमन ने वकील से पूछा कि क्या वह याचिका को लेकर गंभीर हैं।
रिजवी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर के रायजादा ने जवाब दिया कि वह मदरसा शिक्षा के नियमन तक प्रार्थना को सीमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ आयतों की शाब्दिक व्याख्या ने गैर-विश्वासियों के खिलाफ हिंसा का प्रचार किया है, और इसलिए उन्हें पढ़ाने से बच्चों को भरोसा हो सकता है। हालांकि पीठ मामले पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी और याचिका को 'बिल्कुल तुच्छ' करार देते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए इसे खारिज कर दिया।
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यह रिपोर्ट 12 अप्रैल 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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