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25 अगस्त 2026

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में पवन खेड़ा को दी अंतरिम जमानत

नई दिल्‍ली: पीएम नरेंद्र गौतमदास मोदी टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवारको कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अंतरिम राहत…

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में पवन खेड़ा को दी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में पवन खेड़ा को दी अंतरिम जमानत | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली:  पीएम नरेंद्र गौतमदास मोदी टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है|  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवारको कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अंतरिम राहत दी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी टिप्पणी पर असम पुलिस ने आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। अदालत ने आदेश दिया कि खेड़ा को सुनवाई की अगली तारीख, अगले मंगलवार (28 फरवरी) तक दिल्ली में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।



सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक अदालत को पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सीमित सुनवाई मंजूर की| सभी एफआईआर के क्लब करने पर नोटिस जारी कर दिया है| खेड़ा के खिलाफ उत्‍तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में और असम में एफआईआर दर्ज हैं| फिलहाल, पुलिस अब पवन खेड़ा को असम नहीं ले जा पाएगी| मामले में 28 फरवरी 2023 को अगली सुनवाई होगी|



छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 फरवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस के 85वें पूर्ण सत्र राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने जा रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने आज गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था।  कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी|



सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई की| भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की एक पीठ सीनियर एडवोकेट सिंघवी द्वारा दोपहर 2 बजे मामले का उल्लेख करने के बाद मामले की सुनवाई के लिए विशेष रूप से दोपहर 3 बजे इकट्ठी हुई।



सुप्रीम कोर्ट ने असम, यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। SC ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया| 



वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खेड़ा ने माफी मांगी है और वह एक गलती थी| वहीँ, असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें(पवन खेड़ा) गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत (द्वारका  में पेश किया जाएगा।


क्या है मामला

बता दें कि, हाल ही में, गौतम अडानी मुद्दे पर सरकार पर हमला करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने नरेंद्र दामोदरदास मोदी को नरेंद्र गौतमदास मोदी बोल दिया था। इस टिप्‍पणी को लेकर असम पुलिस और यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है|



अडानी के मुद्दे पर पत्रकारों से बात कर रहे कांग्रेस नेता ने कहा,” जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी का गठन कर सकते थे तो नरेंद्र ‘गौतम दास’ मोदी को क्या प्रॉब्लम है।” इसके बाद वह ''कुछ सेकंड'' रुके और अपने आसपास बैठे लोगों से पूछने लगे,”नरेंद्र ‘गौतम दास’ है या नरेंद्र ‘दामोदर दास’ है?” पवन खेड़ा ने कहा- मैं भ्रमित हो गया कि यह दामोदर दास है या गौतम दास…। उन्होंने कहा कि, नाम नरेंद्र दामोदर दास है,  काम गौतम दास का है। 



tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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