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24 अगस्त 2026

सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' टिप्पणी (13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी) पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक ल…

सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' टिप्पणी (13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी) पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इस रोक से उन्हें अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव लड़ने की भी अनुमति मिल जाएगी। 


फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा के प्रभाव व्यापक हैं क्योंकि इससे उन मतदाताओं के अधिकार पर भी असर पड़ेगा जिन्होंने उन्हें चुना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।"



'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते।



'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम 'मोदी' नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया...इस समुदाय से केवल भाजपा के पदाधिकारी मुकदमा कर रहे हैं। 



उन्होंने कहा, ''भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर किया गया मामला "अजीब" था क्योंकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान जिस एक भी व्यक्ति का नाम लिया था, उसने मुकदमा नहीं किया। 


वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, “दिलचस्प बात यह है कि 13 करोड़ के इस समुदाय में जो भी लोग पीड़ित हैं, मुकदमा करने वाले केवल भाजपा पदाधिकारी हैं। बहुत अजीब,'' | उन्होंने कहा, “उस 13 करोड़ में, कोई एकरूपता, एकरूपता, पहचान, कोई सीमा रेखा नहीं है...यह पहला बिंदु है। दूसरा यह कि [पूर्णेश मोदी] ने खुद कहा था कि उनका मूल उपनाम मोदी नहीं था|'' 



वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। यह गैर-संज्ञेय और ज़मानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं की गई है। यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है?

अभिषेक मनु सिंघवी ने ने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं। राहुल गांधी पहले ही संसद के दो सत्रों से दूर रह चुके हैं।


'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि पूरा भाषण 50 मिनट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाषण के ढेर सारे सबूत और क्लिपिंग संलग्न हैं। जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेषवश एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है।


सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट (सूरत कोर्ट) के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।


'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।



न्यायमूर्ति ???ीआर गवई ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या याचिकाकर्ता की सजा के कारण वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होना एक प्रासंगिक कारक था| उन्होंने कहा कि मतदाताओं का अधिकार प्रभावित हो रहा है।



न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि ट्रायल जज को यह बताना होगा कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी. “कारकों में से एक यह है कि यदि संसद में कोई निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्वहीन हो जाता है, तो क्या यह एक आधार नहीं है? ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सज़ा देने की आवश्यकता के बारे में कोई फुसफुसाहट नहीं है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, आप न केवल एक व्यक्ति के बल्कि एक निर्वाचन क्षेत्र के पूरे मतदाताओं के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं।



शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया और बाद में संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया और कहा कि वह दोषी नहीं हैं। .



"याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत परिणामों का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।



श्री गांधी ने हलफनामे में कहा, "याचिकाकर्ता का कहना है और उसने हमेशा कहा है कि वह अपराध का दोषी नहीं है और दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उन्हें माफी मांगनी होती और अपराध को कम करना होता, तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता।"



सुप्रीम कोर्ट में मोदी उपनाम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले में राहुल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इससे पहले सात जुलाई को मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।



इस मामले में कांग्रेस नेता को 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया गया था। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 24 मार्च को उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 



2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी (ललित मोदी, नीरव मोदी, PM नरेंद्र मोदी)  है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।





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यह रिपोर्ट 4 अगस्त 2023 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 10 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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