राजस्थान के राज्यपाल ने सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने का दिया आदेश, रखी ये शर्त..
जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राजी हो गए हैं।राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि सत्र न ब…
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राजस्थान के राज्यपाल ने सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने का दिया आदेश, रखी ये शर्त.. | फ़ोटो: TVL News
जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राजी हो गए हैं।राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि सत्र न बुलाया जाए ये मंशा कतई नहीं थी| राजस्थान राजभवन ने बताया,' 'राज्यपाल ने राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश दिया।
हालांकि, उन्होंने शर्त रखी है| राज्यपाल ने कहा है कि सरकार 21 दिन का नोटिस दे तो सत्र बुलाया जा सकता है| साथ ही विश्वास मत की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए| दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि,''मैंने कल प्रधानमंत्री से बात की और उन्हें राज्यपाल के व्यवहार के बारे में बताया। मैंने उनसे सात दिन पहले लिखे गए पत्र के बारे में बात की|
राजभवन ने बताया कि राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की राज्य सरकार की संशोधित पत्रावली को तीन बिंदुओं पर कार्यवाही कर पुन: उन्हें भिजवाने के निर्देश के साथ संसदीय कार्य विभाग को भेजी है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से तीन पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कहा है। इसमें सत्र बुलाने से पहले 21 दिन की नोटिस अवधि, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और विश्वास मत स्थानांतरित होने की स्थिति में कुछ शर्तों का पालन करना शामिल है।
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यह रिपोर्ट 27 जुलाई 2020 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 10 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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