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24 अगस्त 2026

केवल विवाह के उद्देश्य के लिए धार्मिक रूपांतरण अस्वीकार्य, इलाहाबाद HC ने अंतरजातीय विवाहित जोड़े की रिट याचिका को किया खारिज

प्रयागराज:केवल विवाह के उद्देश्य के लिए उस धार्मिक रूपांतरण को दोहराया जाना अस्वीकार्य है| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नवविवाहित जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इलाहाबाद HC ने कहा ह…

केवल विवाह के उद्देश्य के लिए धार्मिक रूपांतरण अस्वीकार्य, इलाहाबाद HC ने अंतरजातीय विवाहित जोड़े की रिट याचिका को किया खारिज
केवल विवाह के उद्देश्य के लिए धार्मिक रूपांतरण अस्वीकार्य, इलाहाबाद HC ने अंतरजातीय विवाहित जोड़े की रिट याचिका को किया खारिज | फ़ोटो: TVL News

प्रयागराज:केवल विवाह के उद्देश्य के लिए उस धार्मिक रूपांतरण को दोहराया जाना अस्वीकार्य है| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नवविवाहित जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इलाहाबाद HC ने कहा है कि सिर्फ विवाह के लिए धर्मांतरण मान्य नहीं है।



इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल एक अंतरजातीय विवाहित जोड़े की रिट याचिका को खारिज कर दिया जहां उन्होंने (विवाहित जोड़े)अपने जीवन में अपने परिवार के हस्तक्षेप का आरोप लगाया। 



कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और 2014 के एक फैसले को संदर्भित किया जहां यह देखा गया कि विवाह के उद्देश्य के लिए केवल रूपांतरण अस्वीकार्य है।




tvlnews

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