छर्रा के गांव सतरापुर में तीन बच्चों की मां तबस्सुम की हत्या करने के मामले में अदालत ने मृतका के पति खुर्शीद,
सास जमीला और दो देवर सलमान व शाहरुख को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने चारों दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मुकदमे के अनुसार, तबस्सुम की शादी आठ साल पहले खुर्शीद से हुई थी। शादी के बाद से उसे दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा था।
आरोप है कि चारों आरोपियों ने दो लाख रुपये दहेज की मांग की थी
और 2 अप्रैल 2020 को तबस्सुम की हत्या कर दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रस्सी से गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की।