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25 अगस्त 2026

गुजरात: “2002 के नरोदा गाम नरसंहार” मामले में पूर्व भाजपा विधायक समेत सभी 68 आरोपी बरी

अहमदाबाद: 2002 गुजरात दंगे के दौरान नरोदा गाम नरसंहार मामले में सभी आरोपियों को बरी किया गया ।गुजरात के अहमदाबाद में एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के नरौदा गाम नरसंहार के सभी 68 आरोपियों को बरी क…

गुजरात: “2002 के नरोदा गाम नरसंहार” मामले में पूर्व भाजपा विधायक समेत सभी 68 आरोपी बरी
गुजरात: “2002 के नरोदा गाम नरसंहार” मामले में पूर्व भाजपा विधायक समेत सभी 68 आरोपी बरी | फ़ोटो: TVL News

अहमदाबाद: 2002 गुजरात दंगे के दौरान नरोदा गाम नरसंहार मामले में सभी आरोपियों को बरी किया गया ।गुजरात के अहमदाबाद में एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के नरौदा गाम नरसंहार के सभी 68 आरोपियों को बरी कर दिया। पूर्व भाजपा विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी उन 86 अभियुक्तों में शामिल थे|



सभी आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस दंगा), 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और 153 (दंगों के लिए उकसाना) सहित अन्य के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे।




2002 गुजरात दंगे के दौरान अहमदाबाद शहर के 'नरोदा गाम' इलाके में हुए दंगों में मुस्लिम समुदाय के ग्यारह लोग मारे गए थे| बीजेपी की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को 2008 में दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा नरोदा पाटिया और नरोदा गाम नरसंहार मामलों में आरोपी बनाया गया था। अगस्त 2012 में, एक विशेष एसआईटी अदालत ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 28 साल की जेल की सजा सुनाई।



 हालांकि, गुजरात उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2018 में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए भाजपा की पूर्व मंत्री को बरी कर दिया था|सितंबर 2017 में, भाजपा नेता (अब केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह, माया कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे|

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