नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब हाईवे पर सफर करने से पहले वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। नए नियमों के अनुसार, अगर फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो वाहन स्वामी को दोगुना टोल शुल्क चुकाना होगा।
1 घंटे बाद होगा फास्टैग एक्टिव
पहले फास्टैग रिचार्ज करने के तुरंत बाद सक्रिय हो जाता था, लेकिन अब 17 फरवरी 2025 से लागू नए नियमों के तहत, रिचार्ज के बाद इसे सक्रिय होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। यानी, यदि टोल प्लाजा के पास आकर फास्टैग रिचार्ज किया जाता है, तो वह तुरंत मान्य नहीं होगा, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
यात्रा से पहले कर लें बैलेंस चेक
NHAI ने वाहन स्वामियों को सलाह दी है कि हाईवे पर निकलने से पहले अपने फास्टैग बैलेंस की जांच जरूर कर लें और समय रहते रिचार्ज कर लें। इससे दोगुना टोल भरने या सफर में किसी अन्य असुविधा से बचा जा सकता है।
फास्टैग नियमों में किए गए इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ को कम करना और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करना है। ऐसे में वाहन मालिकों को अब पहले से योजना बनाकर यात्रा करनी होगी।