उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है| इसके अंतर्गत नकल करते पकड़े जाने पर अभ्यर्थी 10 साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। और जो नकल करवाएगा उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उम्रकैद की सज़ा का प्रविधान हो सकता है।
उत्तराखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी दी है| सरकार ने कहा कि,'' परीक्षाओं में नकल करते पाए गए उम्मीदवारों को 10 साल तक सरकारी एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा|
उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार 14 जनवरी 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में परीक्षाओं में नकल करने या करवाने से रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने का फैसला किया, जिसमें अधिकतम उम्रकैद तक की सज़ा का प्रावधान होगा। सरकार ने यह निर्णय प्रतियोगी परीक्षा लीक मामले में एक सरकारी अधिकारी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद लिया है।
उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने आज सोमवार को कहा,''नकल पर सरकार सख्ती बरत रही है और अब तक 55 लोगों को जेल हो चुकी है। इसके खिलाफ सरकार कानून ला रही है, जिसके तहत जो नकल करवाएगा उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उम्रकैद की सज़ा होगी। जो नकल करेगा वो 10 सालों तक किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा|