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23 अगस्त 2026

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार AAP सांसद संजय सिंह की रिमांड तीन दिन बढ़ी

नई दिल्‍ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2020-21 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ईड…

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार AAP सांसद संजय सिंह की रिमांड तीन दिन बढ़ी
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार AAP सांसद संजय सिंह की रिमांड तीन दिन बढ़ी | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2020-21 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को ईडी की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी।



AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार दोपहर को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया था। संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।


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 ईडी ने मंगलवार को यह कहते हुए पांच दिनों के लिए रिमांड विस्तार की मांग की कि सिंह पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं।



उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले के एक अन्य आरोपी अमित अरोड़ा के साथ हुई बातचीत और अपने पुराने फोन के ठिकाने के बारे में जानकारी छुपा ली है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने 2-3 महीने पहले बंद कर दिया था। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि सिंह के बयान चार बार दर्ज किए गए हैं।



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ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि हिरासत के दौरान 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ में तलाशी ली गई और प्राप्त डेटा की जांच की जा रही है।



एजेंसी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि आगे की जांच के दौरान, यह पाया गया कि संजय सिंह के एक करीबी सहयोगी ने संजय सिंह की ओर से एक शराब व्यवसायी से उसका लाइसेंस मंजूर कराने के लिए ₹4 करोड़ की मांग की थी।



एजेंसी ने कहा कि इस पर संजय सिंह से पूछताछ की जरूरत है।



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रिमांड आवेदन का विरोध करते हुए सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एजेंसी ने पांच दिन की हिरासत मांगी है, पांच दिन की हिरासत नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत अवधि के दौरान एजेंसी द्वारा कोई टकराव नहीं किया गया, जबकि जिन लोगों से उनका आमना-सामना कराया जाना था वे कार्यालय में मौजूद थे।


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अदालत ने दलीलें सुनने के बाद ईडी की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी।




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