नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठवां समन जारी किया है। एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पिछले सात सम्मनों में शामिल नहीं हुए थे। एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च को ED के सामने पेश होने के लिए कहा है|
सोमवार (26 फरवरी, 2024) को केजरीवाल सातवें समन में शामिल नहीं हुए और कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने तभी पेश होंगे जब अदालत उन्हें ऐसा करने का आदेश देगी।
पिछले कुछ महीनों में लगातार समन पर CM केजरीवाल के पेश नहीं होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाला मामले में आज 27 फरवरी, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठवां समन भेजा है| इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी।
आम आदमी पार्टी ने सोमवार (26 फरवरी, 2024) को दावा किया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर निकलने के लिए उस पर दबाव बनाना चाहती है। पार्टी ने कहा था,“मामला अदालत में है और अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। ईडी को हर दिन ये समन भेजने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।” हम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) को नहीं छोड़ेंगे और केंद्र सरकार को हम पर इस तरह दबाव नहीं डालना चाहिए।''
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जारी 8वें समन पर AAP नेता और दिल्ली मंत्री आतिशी ने आज 27 फरवरी, 2024 को कहा, "ये साफ दिखता है कि ये जो समन की प्रक्रिया है ये किसी जांच से जुड़ी हुई नहीं है ये सिर्फ AAP को डराने और धमकाने का प्रयास है।"