नई दिल्ली: श्रद्धा वाल्कर (Shraddha Walker) हत्याकांड का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में गलत तरीके से दायर जमानत याचिका वापस ले ली। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अदालत में कहा कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसको इसकी जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की जाएगी। आफताब ने कोर्ट को बताया कि उनकी ओर से जमानत की अर्जी गलती से चली गई है।
श्रद्धा के पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने बताया,''आफताब के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की लेकिन आफताब ने अपने वकील को जमानत की अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जांच पूरी होगी और चार्जशीट दाखिल होगी|
बता दें आफताब पूनावाला को 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली से गिरफ्तार किया था| आफताब ने 18 मई को श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की तथा उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए जिसे उसने घर में 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा और फिर उन्हें शहर के विभिन्न इलाकों में 18-20 दिनों तक फेंकता रहा| करीब छह महीने बाद इस मामले का खुलासा हुआ है|
दिल्ली पुलिस ने आफताब पूनावाला को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था| 17 नवंबर को पुलिस कस्टडी को पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया गया| अदालत ने 22 नवंबर को फिर से पूनावाला को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा और उसके बाद 26 नवंबर को उसे 09 दिसंबर, 2022 तक 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था| दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 9 दिसंबर को आरोपी आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
“आफताब मुझे मार डालेगा, टुकड़े-टुकड़े करके फेंक देगा”: श्रद्धा ने 2020 में पुलिस से की थी शिकायत
श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए आफताब ने कई हथियारों का किया था इस्तेमाल
मर्डर के बाद आफताब ने 'खून के धब्बों' को साफ करने के लिए बहुत सारे पानी का इस्तेमाल किया
पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े-टुकड़े कर 'चेहरा' जला दिया था, आरोपी आफताब का कबूलनामा
जांच के बाद श्रद्धा ने कहा था कि उनके बीच आपस में सुलह हो गई है: पत्र पर मुंबई पुलिस
श्रद्धा के पिता ने की आफताब के लिए मौत की सजा की मांग, डेटिंग ऐप्स पर भी 'प्रतिबंध' लगाने की मांग की