गोंडा: जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दिन मतगणना अभिकर्ता तथा प्रत्याशियों को मतगणना स्थल पर जाने के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र या कोविड एंटीजन टेस्ट अथवा आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उपरोक्त में से कोई भी प्रमाण पत्र मतगणना अभिकर्ता या प्रत्याशी के पास नहीं होगा तो मतगणना केन्द्र के बाहर ही थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से जांच कराकर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है,'' त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 02.05.2021 को नियत मतगणना हेतु मतगणना अभिकर्ता बनने के लिए कोविड-19 की आर0टी0पी0सी0आर0 अथवा एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीनेशन रिपोर्ट लाये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के कम में जनपद में सी०एच०सी०/ पी0 एच0सी0 पर उक्त टेस्ट कराये जाने हेतु प्रत्याशियों/ मतगणना अभिकर्ताओं की अत्यधिक संख्या में भीड-भाड़ होने के कारण कोविड-19 की स्थिति को नियन्त्रित करने के दृष्टिगत पूर्व निर्गत प्रेस विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों को अवक्रमित करते हुए समस्त प्रत्याशियों तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं व गणना अभिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में चारों पदों हेतु प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ताओं की सम्बन्धित मतगणना केन्द्र पर ही थर्मल स्कैनिंग तथा पल्स आक्सीमीटर से जांच करायी जायेगी।
प्रत्येक प्रत्याशी व मतगणना अभिकर्ता तथा अन्य अधिकृत व्यक्तियों को मतगणना केन्द्र पर फेस मास्क लगाना एव ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। गणना कार्मिकों एवं प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्ताओं के मध्य सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन करना भी अनिवार्य है। अतः सभी प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला अस्पताल, सी0एच0सी0/पी०एच०सी० पर कोविड-19 का टेस्ट कराये जाने हेतु अनावश्यक भीड़ न लगायें।