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23 अगस्त 2026

Gambia Cough Syrup Deaths: सभी कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी, भारत सरकार ने WHO से मांगी पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद एक भारतीय दवा कंपनी की चार दवाइयों को लेकर आगाह किए जाने के मद्देनजर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने मामले…

Gambia Cough Syrup Deaths: सभी कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी, भारत सरकार ने WHO से मांगी पूरी रिपोर्ट
Gambia Cough Syrup Deaths: सभी कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी, भारत सरकार ने WHO से मांगी पूरी रिपोर्ट | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली:  विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद एक भारतीय दवा कंपनी की चार दवाइयों को लेकर आगाह किए जाने के मद्देनजर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने मामले की जांच शुरू कर दी है| WHO मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट’ उन चार ‘घटिया उत्पादों’ के लिए जारी किया गया है, जिन्हें सितंबर 2022 में गाम्बिया में चिह्नित किया गया और डब्ल्यूएचओ को इसकी जानकारी दी गई| WHO ने कहा कि ये ऐसे मेडिकल ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो अपनी क्वालिटी पैरामीटर या विशिष्टताओं को पूरा नहीं करते हैं|



केंद्र सरकार ने हरियाणा स्थित फार्मास्युटिकल फर्म द्वारा निर्मित कफ सिरप की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने चार मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित दवाओं के एक ही बैच के नमूने भेजे हैं, जिन पर डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। सरकार ने WHO से उस रिपोर्ट को सौंपने को कहा है, जिसमें 66 बच्‍चों की मौत का जिम्‍मेदार भारत में बने कफ सिरप को बताया गया है|



केंद्र सरकार ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने 29 सितंबर 202 को डीसीजीआई, भारत के राष्ट्रीय औषधि नियामक को सूचित किया कि डब्ल्यूएचओ वर्तमान में गाम्बिया को तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान कर रहा है, जहां बच्चों की मृत्यु हो गई है और जहां एक योगदान कारक, दवाओं के उपयोग का संदेह है जो हो सकता है डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित हो गए हैं (कुछ नमूनों में डब्ल्यूएचओ द्वारा किए गए आगे के विश्लेषण से इसकी पुष्टि होने का दावा किया गया था)।



सीडीएससीओ ने तुरंत हरियाणा राज्य नियामक प्राधिकरण के साथ मामला उठाया, जिसके अधिकार क्षेत्र में मेसर्स मेडेन फार्मास्युटिकल लिमिटेड, सोनीपत की दवा निर्माण इकाई स्थित है। इसके अलावा, राज्य औषधि नियंत्रक, हरियाणा के सहयोग से मामले में तथ्यों/विवरणों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू की गई थी।



सीडीएससीओ की प्रारंभिक जांच से, यह पता चला है कि मैसर्स मेडेन फार्मास्युटिकल लिमिटेड, सोनीपत, हरियाणा प्रोमेथाज़िन ओरल सॉल्यूशन बीपी, कोफेक्सनालिन बेबी कफ सिरप, माकॉफ बेबी कफ सिरप और उत्पादों के लिए राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक निर्माता है। माग्रिप एन कोल्ड सिरप संदर्भ में है, और केवल निर्यात के लिए इन उत्पादों के लिए विनिर्माण अनुमति रखता है। कंपनी ने इन उत्पादों का निर्माण और निर्यात केवल गाम्बिया को किया है।



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि, यह एक सामान्य प्रथा है कि आयातक देश गुणवत्ता मानकों पर इन आयातित उत्पादों का परीक्षण करता है, और आयात करने वाले देश द्वारा देश में उपयोग के लिए ऐसे उत्पादों को जारी करने का निर्णय लेने से पहले उत्पादों की गुणवत्ता के रूप में खुद को संतुष्ट करता है।



डब्ल्यूएचओ द्वारा प्राप्त किए गए अस्थायी परिणामों के अनुसार, जिन 23 नमूनों का परीक्षण किया गया था, उनमें से 04 नमूनों में डायथाइलीन ग्लाइकॉल/एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। डब्ल्यूएचओ द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विश्लेषण का प्रमाण पत्र निकट भविष्य में डब्ल्यूएचओ को उपलब्ध कराया जाएगा और डब्ल्यूएचओ इसे भारतीय नियामक के साथ साझा करेगा जो अभी तक किया जाना है।  डब्ल्यूएचओ द्वारा अभी तक मौत से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी मुहैया नहीं करवाई गईं है। डब्ल्यूएचओ ने अभी तक प्रोडेक्ट्स के निर्माता की पुष्टि करने वाले लेबल के जानकारी और फोटो शेयर नहीं की हैं। अभी तक डब्ल्यूएचओ ने यह जानकारी भी नहीं दी है कि ये मौतें कब हुईं।



एक मजबूत राष्ट्रीय नियमक प्राधिकरण के रूप में, सीडीएससीओ ने डब्ल्यूएचओ से अनुरोध किया है कि वह जल्द से जल्द सीडीएससीओ के साथ संबंधित चिकित्सा उत्पादों आदि के साथ मृत्यु के कारण संबंध की स्थापना पर रिपोर्ट साझा करे।


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स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने हरियाणा के सोनीपत स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स कंपनी को केवल इन चार दवाओं प्रोमेथाज़िन ओरल सॉल्यूशन बीपी, कोफ़ेक्सनालिन बेबी कफ सिरप, माकॉफ़ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एन कोल्ड सिरप के निर्यात के लिए लाइसेंस दिए थे। इसके अलावा इन सभी 04 दवाओं का निर्माण केवल मैसर्स द्वारा निर्यात के लिए किया जाता है। मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को भारत में निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है।वास्तव में, मेसर्स मेडेन फार्मास्युटिकल्स की इन चार दवाओं में से कोई भी भारत में घरेलू स्तर पर नहीं बेची जाती है



नमूने (सभी चार दवाओं के लिए मैसर्स मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक ही बैच के नियंत्रित नमूने) को सीडीएससीओ द्वारा क्षेत्रीय ड्रग टेस्टिंग लैब, चंडीगढ़ को परीक्षण के लिए भेजा गया है,जिसके परिणाम आगे की कार्रवाई में मदद करेंगे और और साथ ही डब्ल्यूएचओ से प्राप्त/प्राप्त किए जाने वाले इनपुट पर स्पष्टता लाएंगे।



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यह रिपोर्ट 6 अक्टूबर 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 10 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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